टाउन हॉल पन्ना में कलेक्टर पन्ना एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना की उपस्थिति में आयोजित हुआ जनजागरूकता कार्यक्रम
शॉर्ट फिल्म, प्रेजेंटेशन, तुलनात्मक धाराओं से संबंधित पंपलेट के माध्यम से दी गई नए कानून की जानकारी
पन्ना , 01 जुलाई 2024
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में भारत सरकार द्वारा लागू किये गये नवीन कानूनो की जानकारी हेतु प्रदेश स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साई कृष्णा एस. थोटा द्वारा पन्ना जिले के समस्त थानो में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु आदेशित किया गया । इसी तारतम्य में आज दिनांक 01.07.24 दिन सोमवार को शाम 04.00 बजे टाउन हाल पन्ना में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराया गया । आयोजित कार्यक्रम के दौरान बदले कानूनी प्रावधानो के विषय में बताया गया एवं हटायी गयी व जोङी गयी धाराओ तथा साक्ष्य संकलन के संबंध में जानकारी साझा की गई । जनजागरूकता कार्यक्रम के दौरान पन्ना कलेक्टर श्री सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साई कृष्णा एस थोटा, जिला पंचायत अध्य़क्ष श्रीमती मीना राजे,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह व लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक, एसडीएम, एसडीओपी पन्ना श्री एस.पी.सिंह बघेल, डीएसपी अजाक, तहसीलदार, सभी वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधू, युवा एवं महिलाये उपस्थित रहें । कार्यक्रम के दौरान शहर के करीब 200-300 महिला, पुरूष उपस्थित हुये जिन्हे देश मे लागू हुये नये कानूनी प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA) 2023 के संबंध में विस्तृत जानकारियाँ दी गई । पन्ना जिले के सभी थाना क्षेत्रो में आयोजित किये गये जनजागरूकता कार्यक्रमो में करीब 3000 लोग (महिला, पुरुष ) उपस्थित रहे ।
नये कानूनो के तहत पन्ना जिले में सबसे पहले थाना कोतवाली पन्ना में अप.क्र. 691/24 धारा 296, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है ।